मनरेगा की जगह अब VB-G RAM G कानून: ग्रामीण भारत के लिए 125 दिन रोजगार की नई गारंटी
मनरेगा की जगह अब VB-G RAM G कानून: ग्रामीण भारत के लिए 125 दिन रोजगार की नई गारंटी
भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब वर्षों से चल रही मनरेगा योजना की जगह एक नई और व्यापक व्यवस्था लागू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने "विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025" को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा।
सरकार का दावा है कि यह सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा मिशन है। खास बात यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस अधिनियम को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे गांवों में आर्थिक स्थिरता, जल संरक्षण और कृषि अधोसंरचना को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया ग्रामीण समृद्धि का आधार
विष्णु देव साय ने इस अधिनियम को ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" विजन को पूरा करने में यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी ग्रामीण परिवारों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता लेकर आएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ लागू करेगी ताकि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी दी जाएगी। यह मौजूदा मनरेगा की 100 दिनों की सीमा से 25 दिन अधिक है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन कम होगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर कुल खर्च 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
मजदूरी सीधे खाते में, देरी पर मिलेगा मुआवजा
- नई व्यवस्था में मजदूरी भुगतान को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
- मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी
- भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा
- भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को "विलंब क्षतिपूर्ति" का अधिकार मिलेगा
- तय समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों को समय पर पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार की शिकायतें कम होंगी।
पंचायतों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार
इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक मजबूत की गई है। अब पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन कर सकेंगी। इनमें जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना, ग्रामीण सड़कें और सामुदायिक परिसंपत्तियों से जुड़े कार्य शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गांवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।